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PAN CARD में छप जाए गलत नाम, कैसे बदलें



Change name in Pan card : इस प्रोसेस के लिए यूज़र को 110 रूपये चार्ज देने होंगे. डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा यह पेमेंट की जा सकती है.


ऐसे बदल सकते हैं पैन कार्ड में अपना नाम


पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए आपने अक्सर लोगों को ऑफलाइन प्रोसेस फॉलो करते देखा होगा. लेकिन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन घर बैठे अपने काम को आसान कर सकते हैं. पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए हम आपको कुछ स्टेप्स बता रहे हैं जिनके ज़रिए आप पैन कार्ड में अपना नाम बदलने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.


रिक्वेस्ट सबमिट करने के 1 महीने के अन्दर आपका नाम बदल जाएगा.


इस प्रोसेस के लिए यूज़र को 110 रूपये चार्ज देने होंगे. डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा यह पेमेंट की जा सकती है. भारत से बाहर मौजूद यूज़र्स को इस एप्लीकेशन के लिए 1020 रूपये चार्ज देना होगा.
ये हैं कुछ आसान स्टेप्स


1. दरअसल, ई-मेल के जरिए पैन कार्ड पर अपना नाम सही करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को आप http://www.incometaxindia.gov.in/archive/changeform.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं।

2. इस फॉर्म के साथ आपको नाम सही करवाने के लिए सबूत के तौर पर दस्तावेज भी देने पड़ेंगे। अगर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हुई गलती के कारण पैन कार्ड पर गलत नाम छपा है तो आप उस दस्तावेज का हवाला दे सकते हैं जिस पर आपका नाम सही छपा है।

3. अगर आपने अपना नाम बाद में बदला है तो आपको उस आधिकारिक गजट की कॉपी देनी पड़ेगी जिसमें नाम में बदलाव छापा जाता है।

4. इसके बाद आपको ई-मेल के जरिए आयकर विभाग से एक मेल प्राप्त होगा। जिसमें आपके बदले हुए नाम का विवरण दिया जाएगा। बस उसे अप्रूव करने के बाद आपका नाम और पता बदल जाएगा। इसमें कुछ दिन का ही समय लगता है।

ये फॉर्म भर कर इसे सबमिट करें. फॉर्म भरते समय आई डी और एड्रेस प्रुफ आदि साथ में रखें.

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